Parivahan Sewa पोर्टल भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जो वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित सेवाओं को डिजिटल रूप से उपलब्ध कराता है। यह पोर्टल नागरिकों को आरटीओ (RTO) के कार्यालय जाने की आवश्यकता को कम करते हुए, सुविधाजनक और पारदर्शी सेवाएं प्रदान करता है।
इस परिवहन सेवा पोर्टल के माध्यम से उपयोगकर्ता ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेज़ अपडेट, वाहन विवरण की जांच और अपने वाहन चालान का भुगतान ऑनलाइन कर सकते हैं।
License Related Services
Driver License Services (New, Renewal, Learner): Duplicate license, application tracking, appointment scheduling, online learner test, and other services.
Drivers/ Learners License
License registration / Download, Renewal, etc.
Driving School
One place for applying for a Driving School License.
Online Test/ Appointment
Schedule or change online test appointments.
Other Services
Get other services related to Driving Licence.
Vehicle Related Services
Vehicle Registration Services (New/Registered): Application Tracking, Duplicate Registration, Address Update, Ownership Transfer, Appointment Scheduling and other services.
Vehicle Registration
Finish your vehicle registration online.
Fancy Number Allocation
Request a unique vehicle registration number.
National Permit
Apply for and handle national transport permits.
Other Services
Get other services related to vehicle-related services and details.
Driving Licence Services 🚗
Parivahan Sewa पोर्टल ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित विभिन्न सेवाएं प्रदान करता है, जिन्हें आप आपके राज्य के सारथी परिवहन डैशबोर्ड के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
इस पोर्टल पर कुछ प्रमुख सेवाओं में ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन, ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस अपडेट करना, डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस जारी करना, ड्राइविंग टेस्ट के लिए अपॉइंटमेंट बुक करना और ड्राइविंग लाइसेंस डाउनलोड करना या प्रिंट करना शामिल हैं।
License Types in India
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस को मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है:
🎯 यह एक अस्थायी लाइसेंस है, जो नए ड्राइवरों को प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है। यह छह महीने के लिए वैध है और यदि आवश्यकता होती है तो इसे अतिरिक्त छह महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है।
✅ यह परमानेंट लाइसेंस है लर्नर लाइसेंस के 30 दिन बाद और 6 महीने के भीतर परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। जो आपको स्वतंत्र रूप से गाड़ी चलाने की पूर्ण अनुमति देता है।
Eligibility Criteria
🔍 भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (DL) प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित पात्रता मापदंड होते हैं:
- 🎂 Age Requirement: बिना गियर वाली मोटरसाइकिल - स्कूटी/मोपेड(50CC तक) के लिए आपकी उम्र कम से कम 16 साल होनी चाहिए। गियर वाली मोटरसाइकिल या कार के लिए आपकी न्यूनतम उम्र 18 साल है और वाणिज्यिक लाइसेंस के लिए आवेदकों की उम्र कम से कम 20 साल होनी चाहिए।
- 🏥 Medical Fitness: मोटर वाहन अधिनियम द्वारा निर्धारित शारीरिक और मानसिक जैसे की आँखों की जाँच (विजन टेस्ट) ब्लड प्रेशर/शुगर लेवल, शारीरिक अक्षमता (अगर कोई हो) फिटनेस मानकों को पूरा करना होगा।
- 🚦 Knowledge of Traffic Rules: आपको यातायात के सभी संकेतों, कानूनों और यातायात नियमों की बुनियादी समझ होनी चाहिए।
Required Documents
Aadhaar , Passport, Voter ID
Utility Bill, Aadhaar
Birth Certificate, 10th Marksheet
Passport-sized recent photos
For Permanent DL only
State-specific charges
Driving Licence Application
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस (Driving Licence - DL) के लिए ऑनलाइन आवेदन करना एक सरल प्रक्रिया है। आप इसे RTO ( Regional Transport Office) या Parivahan Sewa पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस आवेदन करने के लिए, नीचे दिए गए निम्नलिखित चरणों का पालन करें –
Step 1 : ऑफिसियल वेबसाइट पर जाएँ:
- Driving Licence ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ ” अनुभाग के अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ का चयन करना होगा

Step 2 : अपना राज्य चुनें:
- इसके बाद आपको राज्य चुनने का बिकल्प आ जाएगा आपको अपने राज्य को चुनना होगा।
- इसके बाद आपके सामने निम्न प्रकार के बिकल्प दिखायी देंगे–
Apply for Learner Licence :- यदि आप पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे हैं।
Apply for Driving Licence :- यदि आपके पास पहले से ही लर्नर लाइसेंस है और आप परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करना चाहते हैं।

Step 3 : लर्नर लाइसेंस / परमानेंट डीएल के लिए आवेदन करें:
- यदि आप पहली बार लाइसेंस के लिए आवेदन कर रहे है तो आप “Apply for Learner Licence” पर क्लिक करना होगा
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा उसका विवरण दिया होगा ।
- इसके बाद “Continue ” बिकल्प पर क्लिक करके सभी संकेतों का पालन करें।
Step 4 : फॉर्म भरें:
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको अपना सभी जानकारी जैसे की - नाम, पता, जन्मतिथि, वाहन का प्रकार (मोटरसाइकिल/कार/एचएमवी) आदि डिटेल्स को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
Step 5 : दस्तावेज़ अपलोड करें:
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें, जो नीचे दिए गए है -
- आधार कार्ड / पैन कार्ड
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, पासपोर्ट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर स्कैन
- आयु प्रमाण (10वीं की मार्कशीट, जन्म प्रमाण पत्र)
Step 6 : स्लॉट बुक करें (Learner’s Test के लिए):
- आवेदन पूरा हो जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट अनुभाग के माध्यम से ड्राइविंग टेस्ट शेड्यूल के लिए एक सुविधाजनक तिथि और समय स्लॉट का चयन कर लेना है ।
Step 7 : फीस ऑनलाइन भुगतान करें:
- इसके बाद आपको उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके भुगतान करन होगा ।
- भुगतान के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर लेना हैं।
Step 8 : ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त करें:
टेस्ट पास करने के बाद, 2-3 सप्ताह में डीएल आपके पते पर भेज दिया जाता है। यदि आप चाहे तो निर्धारित तिथि पर, मूल दस्तावेजों और भुगतान रसीद के साथ अपने आरटीओ पर लाइसेंस को प्राप्त कर सकते है ।
Driving Licence Status
यदि आप भी Parivahan Sewa पोर्टल के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है तो आप इस सभी प्रक्रिया का पालन करके अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं:
- Driving Licence Status चेक करने के लिए आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- आधिकारिक वेबसाईट के होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ” अनुभाग के अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ का चयन करना होगा ।
- इसके बाद आपके ड्रॉपडाउन से अपने राज्य को चुनना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने कई विकल्प दिखायी देगा जिसमे आप को ऊपर मेनू मे “Appliccation Status” विकल्प पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की वर्तमान स्थिति जांचने के लिए अपना आवेदन नंबर, जन्म तिथि और प्रदर्शित कैप्चा दर्ज करें।
- इस तरह से आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस का स्टेटस को देख सकते हैं, यदि आप अपने Driving Licence Renewal करवाया है, तो आप इस प्रक्रिया की मदद से अपने Renewal Status को देख सकते हैं |

नोट :- यदि आप लर्निंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते हैं, तो यह उसी दिन जारी किया जाएगा, जिससे आप तुरंत गाड़ी चलाना सीखना शुरू कर सकते है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आपको ड्राइविंग टेस्ट पूरा करना होगा और सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने के बाद ही आपका स्थायी लाइसेंस जारी किया जाएगा।
Driving License Download
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन किया है या आपका ड्राइविंग लाइसेंस पहले से बना हुआ है तो आप Parivahan Sewa पोर्टल के माध्यम से नीचे दिए गए प्रक्रिया का पालन करके अपने ड्राइविंग लाइसेंस को डाउनलोड कर सकते हैं-
- Driving License Download करने के लिए आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा ।
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ ” अनुभाग के अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ , का चयन करना होगा
- इसके बाद आपके ड्रॉपडाउन से अपने राज्य का चुनाव करना होगा ।
- आपको ड्राइविंग लाइसेंस मेनू में “प्रिंट ड्राइविंग लाइसेंस” पर क्लिक करना होगा ।
- इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां आपको अपना डीएल आवेदन नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है ।
- इसके बाद आपको "DL Print" बिकल्प दिखाई देगा
- आप इस बिकल्प पर क्लिक करके ड्राइविंग लाइसेंस को पीडीएफ के रूप प्रिन्ट या डाउनलोड कर सकते है

लर्नर लाइसेंस के लिए:-
- उसी सारथी डैशबोर्ड पर एक “लर्नर लाइसेंस” मेनू के अंतर्गत “प्रिंट लर्नर लाइसेंस (फॉर्म -3)” बिकल्प दिखायी देगा
- आपको उस बिकल्प को चुनना होगा ।
- इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां आपको अपना आवेदन/लाइसेंस नंबर, मोबाइल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करके सबमिट पर क्लिक कर देना है ।
- इसके बाद आपको "DL Print" बिकल्प दिखाई देगा
- आप इस बिकल्प पर क्लिक करके लर्नर लाइसेंस को पीडीएफ के रूप प्रिन्ट या डाउनलोड कर सकते है

Driving Licence Renewal
यदि आप भी Parivahan Sewa पोर्टल के माध्यम से अपने ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (Driving Licence Renewal) करना चाहते है तो आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस समाप्ति से एक महीने पहले तक आवेदन कर सकते हैं। जिसके लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा –
- Driving Licence Renewal ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ ” अनुभाग के अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ का चयन करना होगा
Step 2 : अपना राज्य चुनें:
- इसके बाद आपको राज्य चुनने का बिकल्प आ जाएगा आपको अपने राज्य को चुनना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा उसका विवरण दिया होगा ।
- इसके बाद “Continue ” बिकल्प पर क्लिक करके सभी संकेतों का पालन करें।
Step 3 : Apply for DL Renewal बिकल्प चुने :
- इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां आपको कई सेवाएं दिखायी देंगे जिसमे आपको “Renewal of Driving Licence” पर क्लिक करना होगा

Step 4 : फॉर्म भरें:
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको अपना सभी जानकारी जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद आपको “डीएल विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें
- इसके बाद आपको “आगे बढ़ें” बटन पर क्लिक करके नवीनीकरण प्रक्रिया को आगे बढ़ाना होगा

Step 5 : दस्तावेज़ अपलोड करें:
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें, जो नीचे दिए गए है -
- फॉर्म-9 (रिन्यूवल आवेदन फॉर्म)
- आयु प्रमाण पत्र (आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट)
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, पासपोर्ट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस (Original + Copy)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म-1A) – 40+ वर्ष के लिए अनिवार्य
Step 6 : फीस ऑनलाइन भुगतान करें:
- इसके बाद आपको उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके भुगतान करन होगा ।
- भुगतान के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर लेना हैं।
Step 7 : नया DL प्राप्त करें:
- इसके बाद 5-7 दिनों में नया DL डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाता है। यदि आप चाहे तो डिजीलॉकर पर अपने लाइसेंस को प्राप्त कर सकते है ।
Required Documents:
- Driving License
- Application Form 2
- Form 1 (गैर-परिवहन वाहनों के लिए स्व-घोषणा)
- Form 1A (परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र)
- निर्धारित शुल्क
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस नवीनीकरण (Driving Licence Renewal) के लिए उसकी समाप्ति से एक महीने पहले तक आवेदन कर सकते हैं। यदि नवीनीकरण में पांच साल से अधिक की देरी होती है, तो आपको नई लाइसेंस के लिए आवेदन प्रक्रिया का पालन करना होगा। यदि आवेदन समाप्ति के 30 दिन के भीतर किया जाता है तो नवीनीकरण मूल तिथि से प्रभावी होगा। तो आप को 30/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क.के साथ आवेदन तिथि से मान्य होगा।
Duplicate Driving Licence
अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस (DL) खो गया, चोरी हो गया या क्षतिग्रस्त हो गया है, तो आप ऑनलाइन डुप्लीकेट डीएल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आपको नीचे दिए गए सभी प्रक्रिया का पालन करना होगा -
- Duplicate Driving Licence ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको Sarathi Parivahan के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ ” अनुभाग के अंतर्गत आपको ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी सेवाएँ का चयन करना होगा
Step 2 : अपना राज्य चुनें:
- इसके बाद आपको राज्य चुनने का बिकल्प आ जाएगा आपको अपने राज्य को चुनना होगा।
- इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, जिसमें फॉर्म कितने चरणों मे कंप्लीट होगा उसका विवरण दिया होगा ।
- इसके बाद “Continue ” बिकल्प पर क्लिक करके सभी संकेतों का पालन करें।
Step 3 : "Duplicate DL" का विकल्प चुनें :
- इसके बाद आप एक नए पेज पर आ जाएंगे जहां आपको कई सेवाएं दिखायी देंगे जिसमे आपको "Apply for Duplicate Driving Licence" पर क्लिक करना होगा

Step 4 : फॉर्म भरें:
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फ़ॉर्म ओपन हो जाएगा और आपको अपना सभी जानकारी जैसे की ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, जन्म तिथि और कैप्चा कोड को सावधानीपूर्वक दर्ज करें।
- इसके बाद आपको “डीएल विवरण प्राप्त करें” पर क्लिक करें
- इसके बाद पुष्टि करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी , अपना पता और पिन कोड को दर्ज करना होगा ।
- इसके बाद आपके सामने “डुप्लिकेट डीएल जारी करना” या “डीएल का प्रतिस्थापन” बिकल्प को सिलेक्ट करके “आगे बढ़ें” पर क्लिक कर देना है ।

Step 5 : दस्तावेज़ अपलोड करें:
- इसके बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को निर्दिष्ट प्रारूप और आकार में अपलोड करें, जो नीचे दिए गए है -
- एफआईआर (FIR) – अगर DL चोरी हुआ है।
- आयु प्रमाण पत्र (आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट)
- पते का प्रमाण (बिजली बिल, पासपोर्ट)
- पासपोर्ट साइज फोटो
- हस्ताक्षर (डिजिटल सिग्नेचर)
- मेडिकल सर्टिफिकेट (फॉर्म-1A) – 40+ वर्ष के लिए अनिवार्य
Step 6 : स्लॉट बुक करें (Learner’s Test के लिए):
- आवेदन पूरा हो जाने के बाद आपको अपॉइंटमेंट अनुभाग के माध्यम से तिथि और समय स्लॉट का चयन कर लेना है । उस दिन आपको अपने सारे दस्तावेज़ को आरटीओ में ले जान होगा
Step 7 : फीस ऑनलाइन भुगतान करें:
- इसके बाद आपको उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विधियों में से किसी एक का उपयोग करके भुगतान करन होगा ।
- भुगतान के बाद, आपको एक रसीद मिलेगी, जिसे आप डाउनलोड या प्रिंट कर लेना हैं।
Step 8 : नया DL प्राप्त करें:
- सत्यापन के बाद, आपका डुप्लिकेट या प्रतिस्थापन डीएल डाक द्वारा आपके पते पर भेज दिया जाता है। यदि आप चाहे तो डिजीलॉकर पर अपने लाइसेंस को प्राप्त कर सकते है ।
Required Documents:
- Driving Licence Number
- Mobile Number
- Email ID
- Payment Slip
- Slot Booking Slip.
Driving Licence fee
Service | Fee (INR) |
---|---|
Learner's Licence (LL) | ₹200 |
Permanent Driving Licence (DL) | ₹200 |
Driving Licence Renewal | ₹200 |
Duplicate Driving Licence | ₹250 |
International Driving Permit (IDP) | ₹1000 |
Adding an Additional Vehicle Class to DL | ₹500 |
Driving Licence Test | ₹300 |
Late Renewal of DL (after grace period) | ₹300 + applicable fees |
Access Vehicle Related Services
भारत में, परिवहन विभाग (RTO) और परिवहन मंत्रालय (MoRTH) विभिन्न वाहन-संबंधित सेवाएँ प्रदान करते हैं। आप इन चरणों का पालन करके Vahan Parivahan पोर्टल पर वाहन संबंधी सभी सेवाओं को ऑनलाइन और ऑफलाइन प्राप्त कर सकते हैं:
- सबसे पहले आपको Parivahan Sewa के आधिकारिक वेबसाईट – parivahan.gov.in पर जाना होगा ।
- होम पेज पर “ऑनलाइन सेवाएँ ” अनुभाग के अंतर्गत आपको Vehicle Related Services , का चयन करना होगा
- इसके बाद आपके ड्रॉपडाउन मे से अपना राज्य का चुनाव करना होगा ।
- अब आपके वाहन नागरिक सेवा पेज खुल कर आ जाएगा, इसके बाद आपको अपना वाहन पंजीकरण नंबर, पंजीकरण प्राधिकरण, राज्य का नाम और आरटीओ दर्ज करना होगा ।
- अंत में, आपको जारी रखने के लिए Proceed विकल्प पर क्लिक कर देना है ।
- इसके बाद आप वाहन संबंधित सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन उठा सकते हैं, जिससे आपको बार बार RTO जाने की आवश्यकता नहीं होगी ।


e Challan - Check and Payment
ई-चालान (E-Challan) एक डिजिटल चालान है जो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर पुलिस या परिवहन विभाग द्वारा जारी किया जाता है। इसमें जुर्माना (Fine) का भुगतान ऑनलाइन या ऑफलाइन किया जा सकता है।
चरण 1: आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं
- e Challan Check and Payment करने के लिए आपको ई-चालान की आधिकारिक वेबसाइट –https://echallan.parivahan.gov.in/ पर विजिट करना होगा |
- ई-चालान होम पेज के ऊपर मेनू सेक्शन में “Pay Online” का बिकल्प दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक करना होगा .
- इसके बाद आपको चालान डिटेल्स भरने का एक नया पेज खुल कर आ जाएगा. जैसा की उपर स्क्रीनशॉट में दिखाया गया है –

चरण 2: चालान विवरण दर्ज करें
- इसके बाद आपको निम्न में से कोई एक जानकारी दर्ज करें:
- चालान नंबर (14 अंकों का)
- वाहन पंजीकरण नंबर
- ड्राइविंग लाइसेंस नंबर
- इसके बाद नीचे कैप्चा कोड को दर्ज करके Get Detail पर क्लिक कर देंना है ।
- इसके बाद आपको अपने मोबाइल वेरिफिकेशन को OTP की मदद से पूरा कर लेंना है ।
- वेरिफिकेशन के बाद आपके सामने एक “Confirmation Of e Challan” का पेज दिखायी देगा ।
चरण 3: चालान का विवरण प्राप्त करें
-
इसके बाद आपके सभी लंबित चालान दिखाई देंगे प्रत्येक चालान के लिए
निम्न जानकारी मिलेगी:
- चालान तिथि
- उल्लंघन का प्रकार
- जुर्माना राशि
- भुगतान की स्थिति
चरण 4: भुगतान प्रक्रिया
- इसके बाद आपको अपने चालान का भुगतान करने के लिए Proceed With Net-Payment “बटन दिखाई देगा आपको उस पर क्लिक कर देना है .
- आपके सामने ई-चालान भुगतान के कई सारे विकल्प दिखाई देने लगेगा , आपको इसमें से जो आपके पास हो उस विकल्प का चयन करके आप अपने ई-चालान पेमेंट को पूरा कर सकते है –
- पेमेंट का भुगतान करने के बाद आपको "Print Receipt" विकल्प पर क्लिक करके रसीद को डाउनलोड कर लेना है ।
Sarathi Parivahan Sewa || सारथी परिवहन सेवा
सारथी परिवहन सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पोर्टल को परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़ी सभी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है।
Sarathi Parivahan पोर्टल की मदद से आप घर बैठे ही ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस संबंधी निम्नलिखित सेवाये प्रदान की जाती हैं –
सेवा का नाम | विवरण |
---|---|
लर्नर लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Learner’s Licence) | नया लर्नर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। |
परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for New Driving Licence) | लर्नर लाइसेंस पास करने के बाद स्थायी लाइसेंस के लिए आवेदन किया जा सकता है। |
ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण (Driving Licence Renewal) | अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है, तो आप उसे नवीनीकरण कर सकते हैं। |
डुप्लीकेट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन (Apply for Duplicate Licence) | खोए हुए या क्षतिग्रस्त लाइसेंस के लिए डुप्लीकेट लाइसेंस का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। |
लाइसेंस में जानकारी अपडेट (Update Driving Licence Information) | लाइसेंस में किसी भी प्रकार का बदलाव, जैसे नाम, पता, या अन्य जानकारी अपडेट की जा सकती है। |
ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (Check Licence Status) | आप अपने ड्राइविंग लाइसेंस की स्थिति (जैसे नवीनीकरण या आवेदन की स्थिति) को ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। |
लाइसेंस से संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करना (Upload Documents) | आवेदन करते समय आवश्यक दस्तावेज़ जैसे पहचान प्रमाण, पते का प्रमाण आदि अपलोड कर सकते हैं। |
ड्राइविंग टेस्ट के लिए स्लॉट बुकिंग (Driving Test Slot Booking) | परमानेंट लाइसेंस के लिए आवेदन करने के बाद, ड्राइविंग टेस्ट के लिए ऑनलाइन स्लॉट बुक कर सकते हैं। |
Vahan Parivahan Sewa || वाहन परिवहन सेवा
वाहन नागरिक सेवा भारत सरकार द्वारा संचालित एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इस पोर्टल को परिवहन मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। जिसका उद्देश्य नागरिकों को वाहन संबंधित सभी सेवाओं को डिजिटल रूप से प्रदान करना है।
Vahan Parivahan पोर्टल की मदद से आप घर बैठे ही ऑनलाइन वाहन संबंधी निम्नलिखित सेवाये प्रदान की जाती हैं –
सेवा का नाम | विवरण |
---|---|
वाहन पंजीकरण (Vehicle Registration) | वाहन का पंजीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। |
ई-चालान चेक और भुगतान (E-Challan Check & Payment) | ई-चालान की स्थिति को चेक और उसका भुगतान किया जा सकता है। |
फास्टैग खरीदें/रिचार्ज करें (FASTag Recharge) | फास्टैग के लिए आवेदन और रिचार्ज कर सकते है । |
डुप्लीकेट RC (Lost/Damaged RC Book) | खोए हुए या क्षतिग्रस्त डुप्लीकेट RC का ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। |
वाहन बीमा Renewal (Vehicle Insurance) | वाहन का बीमा और Renewal किया जा सकता है । |
PUC Certificate (Pollution Under Control) | वाहन का प्रदूषण की जांच और सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते है । |
वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण (Vehicle Ownership Transfer) | वाहन का स्वामित्व हस्तांतरण किया जा सकता है । |
Driving Licence Related Form
- Form 1 : गैर-परिवहन वाहनों के लिए शारीरिक फिटनेस की स्व-घोषणा।
- Form 1A : परिवहन वाहनों के लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र।
- Form 2 : ड्राइविंग लाइसेंस के अनुदान या नवीनीकरण के लिए आवेदन।
- Form 3 : लर्नर लाइसेंस.
- Form 4A : ड्राइविंग लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन।
- Form 5 : ड्राइविंग स्कूल या प्रतिष्ठान द्वारा जारी ड्राइविंग प्रमाणपत्र।
- Form 8 : ड्राइविंग लाइसेंस में वाहन की एक नई श्रेणी जोड़ने के लिए आवेदन।
- Form 9 : ड्राइविंग लाइसेंस के नवीनीकरण के लिए आवेदन।
Vehicle Related Form
- Form 25 : वाहन पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के नवीनीकरण के लिए आवेदन।
- Form 26 : डुप्लिकेट वाहन पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन।
- Form 28 : वाहन स्थानांतरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी)।
- Form 29 : वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण की सूचना.
- Form 30 : वाहन स्वामित्व के हस्तांतरण के लिए आवेदन।
- Form 35 : किसी वाहन पर बंधक (ऋण) की समाप्ति के लिए आवेदन।
Parivahan Helpline
यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस, दस्तावेज़ अपडेट, वाहन विवरण की जांच और अपने वाहन चालान का भुगतान करने मे कोई समस्या आती है, तो आप नीचे दिए गए विवरण का उपयोग करके संपर्क कर सकते हैं –
Problem | Email ID | Contact Number | Timings |
---|---|---|---|
Vehicle Registration, Fitness, Tax, Permit, Dealer | helpdesk-vahan[at]gov[dot]in | +91-120-4925505 | 06:00 AM - 12:00 Midnight |
Learner License, Driving License | helpdesk-sarathi[at]gov[dot]in | N/A | N/A |
mParivahan Services | helpdesk-mparivahan[at]gov[dot]in | N/A | N/A |
eChallan Services | helpdesk-echallan[at]gov[dot]in | N/A | N/A |